Logo
May 8 2024 05:00 AM

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक को मिली राज्यसभा में मंजूरी

Posted at: Jul 20 , 2018 by Dilersamachar 10175

दिलेर समाचार, नई दिल्ली। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने के साथ-साथ रिश्वत देने के आरोपियों को अधिकतम सात साल की सजा के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी. उच्च सदन ने आज भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक में 1988 के मूल कानून को संशोधित करने का प्रावधान है. विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक स्थायी समिति के साथ साथ प्रवर समिति में भी भेजा गया था. साथ ही समीक्षा के लिए इसे विधि आयोग के पास भी भेजा गया था. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत तब तक पड़ती रहेगी जब तक हमारा समाज भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता.

उन्होंने कहा कि 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शासन का मूलभूत मंत्र दिया था कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन.  उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधेयक में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ईमानदार अधिकारियों के कोई भी अच्छे प्रयास बाधित नहीं हों. उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासन में आने के बाद जनता का विश्वास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वालों पर बहाल हुआ है. उन्होंने कहा कि इसी का प्रमाण है कि चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में आयकर दाताओं द्वारा अग्रिम आयकर जमा करवाने में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई. चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने विधेयक के इस प्रावधान पर आपत्ति जतायी थी कि सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने से पहले लोकपाल या लोकायुक्त से अनुमति लेनी होगी. अब चूंकि देश में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है.

 

ये भी पढ़े: हिन्दी तथा उर्दू के मंचों मोहब्बत बांटते थे नीरज

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED