Logo
April 27 2024 04:22 PM

इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय बढ़ाने की अर्जी खारिज

Posted at: Mar 11 , 2024 by Dilersamachar 9392

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई को कल शाम तक अपना सारा डेटा सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग के हवाले करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च को इलेक्टोरल बांड से जुड़ा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रोल बांड से संबंधित डेटा पब्लिश करेगा.

दरअसल एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना ,जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को सुनवाई की. इस मामले में एसबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है. उसे डिकोड करने में समय लगेगा. इसलिए स्टेट बैंक ने 30 जून तक का वक्त मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बैंक ने बॉन्ड खरीदने वालों का KYC करवाया है? इस पर साल्वे से बताया कि बैंक के पास सब जानकारी है कि ये बॉन्ड्स किसने खरीदे, किस राजनीतिक पार्टी को गया है. यह बताना आसान है, लेकिन बॉन्ड नंबर के साथ नाम बताने में समय लगेगा.

इस पर पांच जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किया, ‘हमारे आदेश देने के 26 दिनों के बाद तक आपने क्या किया?’ इसके साथ ही उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला करार देते हुए कहा कि ‘यह संविधान पीठ का आदेश है. आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा. आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी होगी.’

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल किया कि एसबीआई को बस सील्ड कवर को खोलना है, तो इसमें दिक्कत कहां है? इस पर साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं. बॉन्ड का नंबर, नाम और कितने का बॉन्ड है ये जानकारी हम अगले तीन हफ्ते में दे सकते हैं.’

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी और एसबीआई को कल शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सारा डेटा सार्वजनिक करने और इसे चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़े: CAA के खिलाफ 2 बड़े साउथ स्टार

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED