दिलेर समाचार, नई दिल्ली। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम की मुंबई की करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जब्त करने की इजाजत दी. बता दें कि मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोडों की संपत्ति है. इतना ही नहीं, दो संपत्ति अमीना के नाम और पांच हसीना के नाम है. एजेंसियों का दावा कि ये संपत्ति दाउद ने गैरकानूनी तरीके से अर्जित की थी. इस तरह से दाउद की मां व बहन की अर्जी खारिज हो चुकी है और दोनों की मौत भी हो चुकी है.
हसीना पारकर और अमीना बी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो जब्ती नोटिस को चुनौती दे सके. उनकी दलील थी कि वो नोटिस पर अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था.
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