दिलेर समाचार, मुरादाबाद. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद के नारी निकेतन में रह रही गर्भवती महिला और लव जिहाद (Love Jehad Case) की कथित पीड़िता को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. जहां उन्होंने खुद को बालिग़ बताते हुए अपनी मर्जी से जुलाई में कोर्ट मैरिज करने की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ससुराल भेजने का निर्देश दिया. उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने फोन पर इसकी जानकारी दी. इससे पहले नारी निकेतन में हालत ख़राब होने पर उन्हें जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला 3 महीने के गर्भ से है. उन्हें पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था.
पिंकी को 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते से पकड़ कर कांठ थाने की पुलिस के हवाले किया था. इसके बाद पुलिस ने उनको नारी निकेतन भेज दिया था और उनके पति और जेठ को ज़बरन धर्मांतरण के आरोप में जेल भेज दिया था. उस समय पिंकी ने अपनी उम्र 22 साल बताई थी और 5 महीने पहले अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज करना बताया था, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया. तब से महिला नारी नेकतन में थी और उनका पति राशिद व जेठ जेल में है.
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