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किसी को सिर्फ दो बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : केन्द्र सरकार

Posted at: Dec 13 , 2020 by Dilersamachar 9473

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज फैमिली प्लानिंग (Family Planning) से संबंधित एक याचिका (PIL) से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है. जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. टू चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया. केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने हलाफनमे (Affidavit) में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुक़सान ही हुआ है. ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है.

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दम्पत्ति को सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए. इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए. लेकिन केंद्र सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है.

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