दिलेर समाचार, बेगलुरु. ऑनलाइन पेमेंट कंपनी Paytm के दिन इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. बैंकिंग नियम कायदे का पालन नहीं करने के कारण RBI ने Paytm के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. Paytm को लेकर एक और खबर सामने आई है. एक शख्स के Paytm FASTag में पर्याप्त बैलेंस थ, इसके बावजूद टोल पर राशि डिडक्ट नहीं हुई. इसके चलते शख्स को फाइन भरना पड़ा. पीड़ित शख्स ने Paytm के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया. शख्स ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब कोर्ट ने Paytm और इसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है.
दरअसल, यह मामला बेंगलुरु का है. कंज्यूमर कोर्ट ने Paytm और ऑपरेटर कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को ब्याज समेत पैसे रिफंड करे और 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी अदा करे. Paytm को वह राशि रिफंड करने का आदेश दिया गया है, जो टोल प्लाजा पर बतौर पेनाल्टी शख्स को भुगतान करना पड़ा था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बसावनगुड़ी निवासी हरिशेष ने 23 दिसंबर 2023 को Paytm से तीन FASTag खरीदा था. अर्जी के मुताबिक, Paytm FASTag फरवरी 2022 तक ठीक से काम करता रहा. उसी साल 13 फरवरी को एक FASTag में दिक्कतें आने लगीं. पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद FASTag में शून्य राशि दिखाने लगी.
Paytm FASTag में समस्या सामने आने के बाद हरिशेष ने कंपनी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी. इतना ही नहीं, टोल प्लाजा पर और ज्यादा पैसे कटने लगे. इसके बाद हरिशेष ने 24 मार्च 2022 को Paytm को कानूनी नोटिस भिजवाया. इसके बाद नवंबर 2022 को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. इसे Paytm के साथ ही ऑपरेटर कंपनी One97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया. हरिशेष ने अपने पैसे वापस मांगे थे.
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