दिलेर समाचार, दिल्ली. केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग (Police FIR on Greta Thunberg) के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. CP प्रवीर रंजन का कहना है कि हमने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है. यह केवल टूलकिट के रचनाकारों के खिलाफ है जो जांच का विषय है. दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी.
CP प्रवीर रंजन ने बताया कि एफआईआर में धाराएं हैं 124 A IPC- भारत सरकार के विरूद्ध असहमति फैलाना, यह देशद्रोह के बारे में है. 153 / सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देना, आपराधिक साजिश के लिए 153 & 120 B है.
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