दिलेर समाचार, CJI ने कहा कि कोर्ट ने किसी की नियुक्ति की है और उसको लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है. कोर्ट ने कमिटी के दोबारा गठन की मांग करने वाली किसान महापंचायत की अर्ज़ी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया.
CJI ने कहा- 'आपको कमिटी के समक्ष पेश नही होना मत हो, लेकिन किसी को इस तरह ब्रांड न करे. इस तरह किसी की छवि को खराब करना सही नही है.' CJI ने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को लेकर अगर आप किसी की छवि को खराब करेंगे तो कोर्ट सहन नही करेगा. कमिटी के सदस्यों को लेकर इस तरफ चर्चा की जा रही है. हम केवल मामले की संवैधानिकता तय करेंगे.
सीजेआई बोबडे ने कहा- 'क्या कोई वकील जानकारी मिलने के बाद अपनी राय नहीं बदलता है? कमिटी को अभी किसी तरह की शक्ति नहीं मिली है. इसे सिर्फ राय के लिए बनाया गया है. जब तक कोई ठोस विषय सामने नहीं रखा जाता, तब तक ये सब बातें न करें. ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अदालत ने इस याचिका पर भी नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल को इसका जवाब देना चाहिए.
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