दिलेर समाचार, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे. इतना ही नहीं, आप ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है. यह दूसरा मामला है, जिसमें ‘आप’ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है. इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला केस में भी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. ईडी ने दावा किया है कि 2021-22 की आबकारी नीति से अर्जित धन का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था.
दरअसल, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था. अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पेश होने के लिए दफ्तर बुलाया था. हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की ‘बैकअप’ योजना करार दिया है.
समन के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल (55) को आज यानी सोमवार को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था. मगर अब आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया. इससे पहले, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए हैं. अरविंद केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले को मिला दिया जाए तो अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी 10 समन भेज चुकी है.
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