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कर्मचारियों को मिलेगा 20 लाख का बेनिफिट

Posted at: Mar 15 , 2018 by Dilersamachar 9655

दिलेर समाचार, 1961 एक्ट के मुताबिक कर्मचारियों को दी जाने वाली अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख निर्धारित थी, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसकी सीमा को केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किया जा सकता है। बिल में संशोधन के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिला सकेगी। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले ही 20 लाख रुपए तक टैक्स् फ्री ग्रैच्युटी का प्रावधान है।

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