दिलेर समाचार,पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली और दशहरा पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी है. इस मामले में कोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह रोक लगाई है.16 प्वाइंट का ऑर्डर जारी करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, दिल्ली-एनसीआर में पर्याप्त मात्रा में पटाखे पहले से मौजूद हैं. डीलर्स सबसे पहले उन्हें खपाएं.
जनहित याचिका पर वकील गोपाल शंकरनारायन के तर्क पर एपेक्स कोर्ट ने अंडरलाइन करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा एनसीआर शुद्ध हवा लेने का हकदार है. वह आतिशबाजी के बाद फैले प्रदूषित हवा से बचाव का हकदार है.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और खुदरा बाजार के लाइसेंस को निलंबित करने के संबंधी नवंबर 2016 के आदेश में संसधन किया था. इसमें स्थाई लाइसेंस निलंबन को कुछ समय के लिए हटाया गया है. दीपावली के बाद हवा की गुणवत्ता के मद्देनजर इसकी समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है.
दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि साल 2016 के मुकाबले अस्थाई लाइसेंस में 50 फीसदी की कटौती करें. इसके साथ ही अधिकतम 500 लाइसेंस जारी करें.
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