Logo
May 11 2024 06:51 AM

विदेशियों को भारत में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं

Posted at: Aug 29 , 2018 by Dilersamachar 10083

दिलेर समाचार, नई दिल्ली: विदेशी नागरिक देश के भीतर रिमोट से संचालित ड्रोन विमान नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में जारी नए दिशानिर्देशों में उनके ऐसा करने पर रोक लगायी गई है.हालांकि देश के नागरिकों को दिसंबर से नागरिक ड्रोन परिचालन की मंजूरी मिल जाएगी. सोमवार को ‘रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स’ को चलाने के नियमों को जारी किया. यह एक दिसंबर से लागू होंगे.    

 

ड्रोन विमानों के परिचालन के लिये इकाइयों को विमानन नियामक डीजीसीए से एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) हासिल करनी होगी. ड्रोन के वाणिज्यिक परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से हर उड़ान के लिए परमिट लेना होगा.नागर ड्रोन विमानों को उनके वजन उठाने की क्षमता के अनुरूप पांच श्रेणियों में बांटा गया है. यह अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और दीर्घ है. नियामक ने बताया कि विदेशी नागरिकों को देश में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है.
 

ये भी पढ़े: शिवपाल यादव ने बनाया समाजवादी सेक्यूलर मोर्चा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कही यह बात...

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED