दिलेर समाचार , सुनिल कुमार/अमेठी। मुस्लिम समाज में महिलाओं की दुर्दशा की कहानी पुरानी नहीं हुई है यहां पर महिलाओं का शोषण बा दस्तूर जारी है इसी तरह का एक चर्चित मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में देखने को मिला l तीन पत्नियों को धोखा देकर चौथी शादी रचाने के चक्कर में गिरफ्तार हुए आरोपी की जमानत पर सप्ताह भर बाद सुनवाई चली। प्रभारी मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए अर्जी मंजूर कर ली। मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के पूरेबखत मजरे कस्थुनी पूरब गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले मो.रफीक की पुत्री हदीशुल निशा ने अपने पति वकार अहमद,ससुर मारूफ समेत अन्य के खिलाफ बाजार शुकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी बीच हदीशुल ने अपने पति वकार के जरिए 20 जून को चौथी शादी रचाने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए समाधान दिवस पर शिकायत की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया था। पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए वकार अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। जिसकी जमानत पर सप्ताह भर बाद प्रभारी मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट मुसाफिरखाना की अदालत में सुनवाई चली।इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं वकार अहमद की तीनों पत्नियों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।
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