Logo
April 27 2024 07:34 AM

दिल्ली की अदालत ने बेंगलुरू में माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

Posted at: Oct 11 , 2018 by Dilersamachar 9640

दिलेर समाचार, दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) के उल्लंघन से संबंधित मामले में गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।

 

प्रत्यर्पण निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा और वकील संवेदना वर्मा द्वारा पहले का आदेश लागू करने के लिये और अधिक समय का अनुरोध किये जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ये ताजा निर्देश दिये। बेंगलुरू पुलिस ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या से संबंधित 159 संपत्तियों की पहचान की है। लेकिन वह इनमें से एक भी संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी है।

 

मामले में अदालत चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है क्योंकि उन्होंने उसके समन का जवाब नहीं दिया।अदालत ने मामले में आठ मई को बेंगलुरू पुलिस आयुक्त को माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था और इस पर रिपोर्ट मांगी थी।

अदालत ने कहा कि बार-बार समन भेजने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने फेरा के उल्लंघन से संबंधित मामले में उसके समन का जवाब नहीं देने के लिये माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया।पिछले साल 12 अप्रैल को शराब कारोबारी के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

 

ये भी पढ़े: बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED